पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी हुए भ्रष्टाचार की जांच जारी रखेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने को यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 350 शिक्षकों के बारे में पता चला है जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले बड़ी धनराशि घूस के तौर पर ली गई है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी इन शिक्षकों से भी पूछताछ कर सकती है।
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वसूली गई थी बड़ी रकम
दरअसल नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी। जेल में उनसे हुई पूछताछ के बाद कोर्ट में रिपोर्ट दी गई है कि जिन शिक्षकों को अवैध तरीके से नियुक्त किया गया था, उन्हें मन मुताबिक पोस्टिंग देने के लिए भी बड़ी धनराशि वसूली गई थी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई जारी रखें। दरअसल 2020 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस संबंध में गत 25 जुलाई को न्यायमूर्ति गांगुली ने सीबीआई को जांच का निर्देश दिया था और उसी रात प्रेसीडेंसी जेल में जाकर माणिक से पूछताछ को कहा था। इसके खिलाफ माणिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने मामले को दोबारा जस्टिस गांगुली की पीठ में ही भेज दिया था जहां शुक्रवार को न्यायाधीश ने उक्त निर्देश दिया है।