Advisory: केंद्र ने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानिये क्या दिये गए हैं निर्देश

जारी ए़डवाइजरी के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट प्रसारित करते समय कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होगा, जिसमें नैतिक संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।

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Advisory: पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के स्टैंड-अप शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर विवादास्पद टिप्पणियों के बीच केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री पर ओटीटी प्लेटफार्मों को एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सभी ओटीटी और सोशल मीडिया चैनलों को उम्र के हिसाब के क्लासिफिकेशन करने और स्व-नियमन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

19 फरवरी को जारी की गई ए़डवाइजरी
19 फरवरी को जारी ए़डवाइजरी के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट प्रसारित करते समय कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होगा, जिसमें नैतिक संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है। एडवाइजरी में कहा कि गया है कि संसद सदस्यों, वैधानिक संगठनों के प्रतिनिधित्व और लोगों से प्राप्त शिकायतों के बाद अश्लील सामग्री के कथित प्रसार के संबंध में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी) और सोशल मीडिया के प्रकाशकों को एक एडवाइजरी जारी की है।

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तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र
एडवाइजरी में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 का हवाला दिया गया है, जो ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए एक आचार संहिता और इसके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। आचार संहिता में अन्य बातों के अलावा ओटीटी प्लेटफार्मों को ऐसी किसी भी सामग्री को प्रसारित नहीं करने पर जोर दिया गया है जो कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके साथ ए’ रेटेड कंटेंट को बच्चों के लिए निषेध करने का निर्देश दिया गया है ताकि बच्चों को अनुचित सामग्री से बचाया जा सके।

उम्र-आधारित कंटेंट क्लासिफिकेशन को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।

प्लेटफार्म्स को सामग्री चयन में सतर्कता और विवेक अपनाने की सलाह दी गई है।

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