बड़गाम के ग्रेनेड हमला मामले में नाबालिग समेत चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत पुलिस स्टेशन चडूरा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने अब इस हमले में शामिल चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया है।

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कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर ग्रेनेड हमले के एक मामले में बडगाम पुलिस ने एक जुबेनाइल सहित चार लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया है। यह ग्रेनेड हमला इसी वर्ष 15 अगस्त की शाम को बड़गाम जिले के गोपालपोरा चडूरा में एक घर पर किया गया था। इस हमले में कर्ण कुमार घायल हुआ था।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत पुलिस स्टेशन चडूरा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने अब इस हमले में शामिल चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया है। इनमें द्रमबुग करालपोरा निवासी अल्ताफ फारूक राथर, पंजन चडूरा निवासी सुहेल अहमद मलिक, द्रमबुग करालपोरा निवासी फैजान खुर्शीद पंजाबी और द्रमबुग करालपोरा चडृरा का रहने वाला एक जुबेनाइल शामिल है।

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पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर करने के बाद कहा कि 72 दिनों के भीतर ही मामले की जांच कर आरोप पत्र दायर किया गया है। इस हमले की जांच पुलिस ने काफी तेजी से की है।

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