इस साल की शुरुआत में एक युवती पर तेजाब हमला करने के मामले में श्रीनगर की एक न्यायालय ने दो वयस्क आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और तेजाब हमले में आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। एक फरवरी को नौहाट्टा थाना के हवाल क्षेत्र में हुए तेजाब हमले की जांच तेजी से पूरी कर श्रीनगर पुलिस ने 22 फरवरी को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दो आरोपियों के खिलाफ रिकार्ड समय में मामले की चार्जशीट दाखिल की थी।
जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका दायर
पुलिस ने कहा कि एक आरोपी नाबालिग है लेकिन जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी याचिका दायर की गई थी कि संशोधित किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर को वयस्क के रूप में देखा जाए। वह 16-18 साल के दायरे में आता है और अपराध की प्रकृति जघन्य है। पुलिस ने कहा कि इसके बाद जेजेबी द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें उसके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मानकों का आकलन किया जा रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि मुकदमे में उसे वयस्क माना जा सकता है या नहीं।
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आरोपियों को मिल सकती है उम्रकैद
इस बीच प्रधान सत्र न्यायाधीश श्रीनगर जवाद अहमद द्वारा दो आरोपितों साजिद अल्ताफ राथर (शेख) और मोहम्मद सलीम कुमार के खिलाफ तय किए गए। सुनवाई की अगली तारीख तीस मार्च तय की गई है। यह सारी प्रक्रिया एक महीने के भीतर हुई है। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को अधिकतम उम्रकैद की सजा दी जा सकती है।
पुलिस ने कहा कि कि पीड़ित लड़की का एक विशेष अस्पताल में इलाज चल रहा है और आंखों की रौशनी आदि में लगातार सुधार हो रहा है।
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