Delhi Metro: नौकरी के नाम पर एक लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

कोर्ट के आदेश पर मझोला पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

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मझोला थाना क्षेत्र (Majhola Police Station) के कांशीराम नगर निवासी देशराज सिंह (Deshraj Singh) ने न्यायालय (Court) में वाद दायर करके संभल और दिल्ली निवासी दो लोगों पर अपने बेटे की दिल्ली मेट्रो  (Delhi Metro) में नौकरी लगवाने के नाम एक लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर इस मामले में बुधवार को दोनों आरोपितों के विरूद्ध थाना सिविल लाइन पुलिस (Civil Line Police) ने मुकदमा दर्ज (Case Registered) कर लिया है।
देशराज सिंह ने कोर्ट में दर्ज वाद में बताया था कि उनके घर पर संभल के गांव सिधौली पूर्वी निवासी रतिराम का आना जाना था। रतिराम ने उनकी मुलाकात दिल्ली के शाहीन बाग जामिया नगर निवासी आदिल मलिक से बीते वर्ष दो सितम्बर को करवायी थी। बातचीत के दौरान आदिल ने देशराज सिंह से कहा था कि उनके बेटे आशु की नौकरी दिल्ली मेट्रो में लगवा दूंगा और बदले में एक लाख रुपये देने होंगे। इसके बाद आदिल के बैंक खाते में 95 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद तीन हजार रुपये नकद दिए और दो हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे।

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पैसे लेने के बाद रतिराम और आदिल ने बताया कि 15 नवम्बर 2022 तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। साल 2022 बीत गया, लेकिन उनके बेटे को कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। रुपये वापस मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया। इस मामले में न्यायालय ने थाना सिविल लाइन पुलिस को आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज करने के आदेश दिए।

पुलिस क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि बुधवार को कोर्ट के आदेश पर थाना सिविल लाइन में तहरीर के आधार पर आरोपित आदिल मलिक और रतिराम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।

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