दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Scam Case) के आरोपित और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तार (Arrested) करने और ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के सीबीआई हिरासत (CBI Custody) के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है। सोमवार (12 अगस्त) केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने ई-मेल देखकर सुनवाई की तिथि तय करने का आश्वासन दिया।
पांच अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके पहले ईडी ने 21 मार्च की देरशाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मांगी
केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से भी जमानत मांगी है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंघवी ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। सीजेआई ने कहा कि आप ईमेल भेजें। हम इस पर विचार करेंगे।
मिली थी अंतरिम जमानत
सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए अगले दिन 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। ईडी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
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