Accident: सीआईएसएफ वाहन ने ऑटो-रिक्शा को मारी टक्कर, एक की मौत; CISF जवान गिरफ्तार

गिरफ्तार सीआईएसएफ जवान का नाम एस यादव है। यादव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गोरेगांव की ओर जाने वाली सीआईएसएफ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर फ्लाईओवर से गुजर रहा था।

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File Photo

तेज गति से आ रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) के वाहन ने एक ऑटो-रिक्शा (Auto-Rickshaw) को टक्कर (Collision) मार दी, जिससे 55 वर्षीय महिला की मौत (Death) हो गई और ऑटो-रिक्शा चालक सहित तीन लोग घायल (Injured) हो गए। यह दुर्घटना गुरुवार देर रात 1.30 बजे गोरेगांव ईस्ट (Goregaon East) स्थित फ्लाईओवर पर हुई। इस मामले में वनराई पुलिस (Vanrai Police) ने सीआईएसएफ जवान (CISF Jawan) के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सीआईएसएफ कांस्टेबल नशे में था और उसने शराब पी रखी थी।

गिरफ्तार सीआईएसएफ जवान का नाम एस यादव है। यादव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गोरेगांव की ओर जाने वाली सीआईएसएफ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर फ्लाईओवर से गुजर रहा था। वह वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा से आ रहे एक ऑटोरिक्शा से टकरा गई।

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घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया
इस भीषण दुर्घटना में ऑटोरिक्शा यात्री हाजरा शेख (55) की मौत हो गई तथा दो लड़कियां शाइना (22) और शिरीन (17) तथा ऑटोरिक्शा चालक घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक हाजरा और घायल जोगेश्वरी के निवासी थे और ईद मनाने के बाद मुंबई में अपने रिश्तेदारों के घर से रिक्शा से घर लौट रहे थे।

मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई
वनराई पुलिस ने इस दुर्घटना मामले में सीआईएसएफ जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसकी मेडिकल जांच से पता चला कि वह नशे में था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि सीआईएसएफ वाहन में तीन अन्य लोग भी थे जो नशे में थे। वनराई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू माने ने बताया कि यादव का वाहन मलाड ईस्ट में मरम्मत कार्य के लिए दिया गया था। वे एक एसयूवी में सांताक्रूज़ के कलिना स्थित सीआईएसएफ कैंप लौट रहे थे, तभी वाहन ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। यादव पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 106(1) (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब के नशे में वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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