महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बार-बार गोहत्या (Cow Slaughter) का मामला दर्ज (Case Registered) कराने वाले के खिलाफ संगठित अपराध अधिनियम(Organised Crime Act) यानी ‘मकोका’ (MCOCA) के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार 20 मार्च 2025 को विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक संवाददाता को जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ बार-बार गोहत्या का मामला दर्ज होता है तो उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।
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गौहत्या को लव जिहाद कहा जा रहा है
श्रीगोंदा तालुका के सासने नगर क्षेत्र में आए दिन होने वाले विवाद, मारपीट, मौत के साथ ही वहां के कुरैशी परिवार के आतंक को लेकर एनसीपी विधायक संग्राम जगताप ने विधानसभा में आकर्षक सुझाव पेश किए। नवंबर 2024 में मातंग समुदाय के सासाने परिवार के सदस्यों को पटाखे फोड़ने के कारण पीटा गया था। यद्यपि उनमें से एक की मृत्यु हो गई, फिर भी उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग एक महीने बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। पूरा नगर जिला कुरैशी गिरोह से आतंकित है, जिसके गौ तस्करी और गौ हत्या सहित कई धंधे हैं। जगताप ने बताया कि कुरैशी के खिलाफ 18 से 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि इन सभी मामलों के लिए स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर की लापरवाही जिम्मेदार है। जगताप ने यह भी मांग की कि गौहत्या, गौतस्करी और लव जिहाद जैसे अन्य अपराधों के खिलाफ ‘मकोका’ के तहत कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री गंभीर
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने स्पष्ट किया कि चूंकि इस मामले में कोई भी मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया, इसलिए पुलिस ने स्वयं मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। यदि तस्करी हो रही है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस उस समय सदन में उपस्थित थे और उन्होंने मकोका के तहत कार्रवाई करने के निर्णय की घोषणा की।
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