लिंग परिवर्तन की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंच गयीं महिला सिपाही, अब सरकार गिना रही लाचारी

राज्य शासन की ओर से महिला सिपाहियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए चिकित्सकों की टीम गठित करने और पुलिस विभाग में महिला-पुरुषों की भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग मानकों को लेकर आ रही अड़चनों के बाबत भी हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है।

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यूपी के हाईकोर्ट (High Court) में दाखिल उत्तर प्रदेश की दो महिला सिपाहियों की याचिका से प्रदेश सरकार असमंजस में पड़ गयी है। राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष कुछ नियमों का हवाला देते इस संदर्भ में अपनी अड़चन की स्थिति स्पष्ट की है।

अदालत का डीजीपी को निर्देश
दरअसल यूपी पुलिस (UP Police) की दो महिला सिपाहियों ने हाईकोर्ट के समक्ष लिंग परिवर्तन (gender change) कराने की अनुमति संबंधी याचिका दाखिल करवाया था । इस पर अदालत ने राज्य के डीजीपी (DGP) को इस मामले में सभी संबंधित पहुलओं पर विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

सरकार की लाचारी
अदालत को प्रेषित जवाब में राज्य शासन ने इस मामले में संबंधित विभागों और चिकित्सकों से राय मांगने की बात कही है। राज्य शासन की ओर से महिला सिपाहियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए चिकित्सकों की टीम गठित करने और पुलिस विभाग में महिला-पुरुषों की भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग मानकों को लेकर आ रही अड़चनों के बाबत भी हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है।

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