गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत (MP MLA Court) ने गैंगस्टर मामले (Gangster Cases) में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी करार दिया है। अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) पर अभी फैसला आना बाकी है। अफजल बसपा से सांसद हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की अदालत में एक अप्रैल को जिरह पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इसके लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई। अगर अदालत मामले में अफजाल को दो साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उनकी सांसदी जा सकती है। बता दें कि मुख्तार पहले से ही जेल में बंद है।
Uttar Pradesh | Ghazipur's MP MLA court convicts jailed mafia Mukhtar Ansari in a gangster case and sentenced him to 10 years imprisonment and a fine of Rs 5 lakh. pic.twitter.com/4ZYtO0MFi6
— ANI (@ANI) April 29, 2023
यह था मामला
मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के साथ ही वाराणसी के व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के मामले को आधार बनाया गया था।