जेल में कितने दिन रहेगा मुख्तार अंसारी, आ गया विशेष न्यायालय का निर्णय

गैंगस्‍टर एक्‍ट में अदालत ने मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। कृष्‍णानंद राय मर्डर के बाद मुख्‍तार और अफजाल पर गैंगस्‍टर एक्‍ट लगा था।

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गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत (MP MLA Court) ने गैंगस्टर मामले (Gangster Cases) में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी करार दिया है। अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) पर अभी फैसला आना बाकी है। अफजल बसपा से सांसद हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की अदालत में एक अप्रैल को जिरह पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इसके लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई। अगर अदालत मामले में अफजाल को दो साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उनकी सांसदी जा सकती है। बता दें कि मुख्तार पहले से ही जेल में बंद है।

यह था मामला
मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के साथ ही वाराणसी के व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के मामले को आधार बनाया गया था।

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