Maharashtra के कृषि मंत्री और राकांपा (एपी) के नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को 20 फरवरी को नासिक जिला कोर्ट ने जालसाजी मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। माणिक राव कोकाटे ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। साथ ही इस निर्णय को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देंगे।
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दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का मामला
माणिकराव कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ 1995 में पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में आज नासिक जिला न्यायालय ने माणिकराव कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ती नजर आने लगीं है।