नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 27 अप्रैल को कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए मुंबई के विशेष न्यायालय से 90 दिन की मोहलत मांगी है। एनसीबी को इस मामले में चार्जशीट दो अप्रैल को दाखिल करनी थी। इस मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 20 लोग आरोपित हैं। हालांकि कोर्ट ने इस संबंध में आज कोई निर्णय नहीं लिया है।
आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
जानकारी के अनुसार एनसीबी की टीम ने कार्डेलिया क्रूज शिप पर 2 अक्टूबर को छापा मारा था और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नूपुर सारिका, इस्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत चोकर और गोमित चोपड़ा समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन खान ने 25 दिन जेल में बिताए। एक विशेष अदालत द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद 28 अक्टूबर को उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
आपराधिक दंड संहिता के अनुसार, मामला दर्ज होने के 180 दिनों के भीतर आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो जांच एजेंसी संबंधित अदालत से अतिरिक्त 90 दिनों की मांग कर सकती है। तदनुसार, एनसीबी ने आर्यन खान और अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मांगा।