महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर भड़क गया है। इस पृष्ठभूमि में कोल्हापुर जिले में 9 दिसंबर से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोल्हापुर में 15 दिनों तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। साथ ही जुलूस और सभाओं पर भी रोक रहेगी। अपर जिलाधिकारी दत्तात्रेय कवितके ने 8 दिसंबर को कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
…इसलिए कर्फ्यू लागू
कर्फ्यू महाविकास आघाड़ी के कर्नाटक सरकार विरोधी सीमा मुद्दे पर आंदोलन और ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर लगाया गया है। कोल्हापुर जिले में 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कर्फ्यू के आदेश लागू रहेंगे। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 पोस्ट धारा (1) ए से एफ और धारा 37 (3) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है