Arif Shaikh: दाऊद गिरोह के सदस्य आरिफ की मौत, मुंबई के जेजे अस्पताल में था भर्ती

गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख की मुंबई के जेजे अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

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गैंगस्टर छोटा शकील (Gangster Chhota Shakeel) के रिश्तेदार आरिफ शेख (Arif Shaikh) उर्फ ​​आरिफ भाईजान की मुंबई (Mumbai) के जेजे अस्पताल (JJ Hospital) में दिल का दौरा पड़ने से मौत (Death) हो गई। वह आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में बंद था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े आतंकी फंडिंग मामले (Terror Funding Case) में गिरफ्तार किया था।

आरिफ भाईजान कुख्यात अपराधी छोटा शकील की बहन का पति था। आरिफ मुंबई में छोटा शकील के सारे मामले संभाल रहा था और आरिफ पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप था। फरवरी 2022 में आतंकी गतिविधियों और आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के आरोप में आरिफ शेख और उसके रिश्तेदार शब्बीर अबूबकर शेख (51) को गिरफ्तार किया गया था। मार्च में कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरिफ भाईजान मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था।

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आतंकवाद के वित्तपोषण में संलिप्त था
शुक्रवार शाम को दो साल से जेल में बंद आरिफ भाईजान को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई और सीने में दर्द होने पर जेल प्रशासन ने उसे जेजे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान सुबह 7:30 बजे उसकी मौत हो गई। आरिफ भाईजान मीरा रोड में रहता था। वह मुंबई में कुख्यात डॉन छोटा शकील के सारे मामले संभालता था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और उसका गिरोह हथियारों की तस्करी, नार्को-आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोटों के प्रचलन और अवैध संपत्ति रखने में शामिल है। एनआईए अनुसार, आरिफ शेख मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में आतंकवाद के वित्तपोषण में लिप्त था।

मीरा रोड में संपत्ति जब्त
एनआईए ने सोमवार को मीरा रोड स्थित गौरव ग्रीन रो हाउस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आरिफ भाईजान के घर को जब्त कर लिया। एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि भाईजान ने गलत तरीके से अर्जित लाभ से संपत्ति खरीदी थी।

यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज
एनआईए पहले ही गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों आरिफ अबुबकर शेख उर्फ ​​आरिफ भाईजान, शब्बीर अबुबकर शेख उर्फ ​​शब्बीर टकला और मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ ​​सलीम फ्रूट और फरार आरोपी दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ ​​शेख दाऊद, हसन शकील बाबू मोहिद्दीन शेख उर्फ ​​छोटा शकील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उनके खिलाफ यूएपीए अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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