दिल्ली का पटियाला हाउस न्यायालय जनवरी 2016 में हरिद्वार अर्धकुंभ को निशाना बनाने और दिल्ली एनसीआर में आईएस का नेटवर्क स्थापित करने के मामले में दोषी करार दिए जा चुके पांच गुनहगारों की सजा पर 30 मई को फैसला सुनाएगा। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह इन दोषियों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएंगे।
ये भी पढ़ें – गुजरात टाइटंस ने जीता आईपीएल-2022 का खिताब, यह खिलाड़ी बना हीरो
इन पर आरोप है कि इन्होंने हरिद्वार में अर्धकुंभ को निशाना बनाने का षड्यंत्र रचा था। कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है उनमें अखलाकुर रहमान, मो. अजीमुशान, मो. मेराज, मो. ओसामा और मो, मोहसिन इब्राहिम सैयद शामिल हैं। एनआईए ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था।
2016 में दाखिल की गई थी चार्जशीट
जुलाई 2016 में एनआईए ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से पांच दोषियों के अलावा शफी आरमर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी, मगर वो फरार है।