Degree Row Case: प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर टिप्पणी मामले से सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नहीं मिली राहत

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने 2023 में आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर संजय सिंह को 15 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है।

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Degree Row Case: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सदस्य (Member of Rajya Sabha) संजय सिंह (Sanjay Singh) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री (Narendra Modi’s degree) पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई राहत नहीं मिली है। संजय सिंह को अब गुजरात की निचली अदालत में चल रहे मुकदमे का सामना करना होगा।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने 2023 में आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर संजय सिंह को 15 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट संजय सिंह के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर चुका है।

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संजय सिंह को समन जारी
दरअसल प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत पर गुजरात की निचली अदालत ने संजय सिंह को समन जारी किया था। निचली अदालत के आदेश को संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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