दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कंझावला मामले में आरोपित दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज सुशीला बाला डागर ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
इस मामले के दो आरोपितों अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज को पहले जमानत मिल चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था।
ये है आरोप
इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती अंंजलि को टक्कर मारी। इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर एवं शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए।
क्या कहती है दिल्ली पुलिस?
दिल्ली पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 की रात को हादसा हुआ। 13 किलोमीटर तक बॉडी को गाड़ी से घसीटा गया। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिसमें पेट्रोल पंप और मुरथल का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सका है। मेडिकल जांच में आरोपितों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ दी।