Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनसीआर (NCR) के उन फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को बड़ी राहत दी है। जिनको अपने फ्लैटों का कब्जा नहीं मिल पाया है और अपने फ्लैट की किस्त जमा कर रहे है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ईएमआई भुगतान (EMI Payment) को लेकर संबंधित बैंक (Banks), वित्तीय संस्थान (Financial Institutions) या बिल्डर फ्लैट मालिकों (Builder Flat Owners) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।
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कहीं फ्लैट खरीदारों ने दायर की है याचिका
सुपरटेक अर्बन होम बायर्स एसोसिएशन फाउंडेशन समेत एनसीआर क्षेत्र के कई फ्लैट खरीदारों ने इस मामले में अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा है कि सबवेंशन स्कीम के तहत इन सभी बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों से होम लोन लेकर फ्लैट खरीदे थे ।योजना के तहत दिया जाने वाला कर्ज सीधे संबंधित बिल्डर के खाते में पहुंच जाता है फिर बिल्डर को फ्री -ईएमआई या ईएमआई चुकाने होते हैं।
घर खरीदारों के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र, बैंकों और अन्य को नोटिस जारी किया है इस बीच सभी मामलों में अंतिम रोक रहेगी और दिल्ली एनसीआर के घर खरीदारों के खिलाफ बैंकों वित्तीय संस्थानों या बिल्डरों , डेवलपर की ओर से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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