पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण सिंह को किया तलब

कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने तलब किया है।

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महिला पहलवानों (Women Wrestlers) के यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के मामले में दिल्ली (Delhi) की अदालत (Court) ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) और विनोद तोमर (Vinod Tomar) को तलब (Summoned) किया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 वयस्क महिला पहलवानों की ओर से बृजभूषण के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया।

अदालत ने शुक्रवार (7 जुलाई) को बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया। आरोपी बृजभूषण और विनोद तोमर को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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आरोप पत्र में पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित आईपीसी की धारा 354, 354-ए और 354 डी के तहत आरोप लगाए हैं और सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (ए), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।

बृजभूषण के खिलाफ धाराएं
आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है। 354ए के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। वहीं आईपीसी की धारा 354डी में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है।

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