दिल्ली आबकारी घोटाले (Delhi Excise Scam) के मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) शुक्रवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। स्पेशल जज एमके नागपाल (Judge MK Nagpal) ने मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 22 सितंबर को मामले के सभी आरोपितों को जरूरी दस्तावेज देने का निर्देश दिया था। 25 अगस्त को कोर्ट ने सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। 22 अगस्त को कोर्ट ने सिसोदिया को विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए पैसा जारी की इजाजत दी थी। 25 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया है। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री कैसी राव की बेटी के. कविता के सीए रह चुके हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड
सीबीआई ने 25 नवंबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को संज्ञान लेकर आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के नाम शामिल थे।
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