लव जिहाद के प्रकरण में दिल्ली में हुई साक्षी की जघन्य हत्या मामले में विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय ने सुनवाई आरंभ कर दी है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने शाहाबाद डेयरी क्षेत्र में 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या के आरोपित साहिल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोप तय करने के लिए सुनवाई की तारीख तय कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज ऋचा गुसाईं सोलंकी ने 20 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
शनिवार को साक्षी हत्याकांड में सुनवाई के दौरान आरोपित साहिल को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराई गई। 28 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। 640 पेजों की इस चार्जशीट में साहिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 354ए, 509 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 का आरोपित बनाया गया है। इसके अलावा साहिल पर एससी-एसटी एक्ट की धारा-3(2)(वी) भी लगाया गया है।
बुलंदशहर से गिरफ्तार हुआ साहिल
दिल्ली पुलिस ने साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 29 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक साहिल ने साक्षी पर चाकू से बीस से ज्यादा वार किए। इसके बाद साहिल ने साक्षी के सर को पत्थर से कुचल दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में साहिल चाकू से वार करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के समय सड़क पर आसपास सात-आठ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।
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लव जिहाद की फिराक में था साहिल
पुलिस के मुताबिक साक्षी और साहिल दोस्त थे। उनके बीच 28 मई को बहस हुई थी। घटना वाले दिन साक्षी किसी के जन्मदिन पर जा रही थी, जहां रास्ते में साहिल ने उस पर हमला कर दिया। साक्षी के पिता की सूचना पर शाहाबाद डेयरी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।