दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) 11 अक्टूबर से कोर्ट की कार्यवाही (proceedings) का सीधा प्रसारण करेगा। इसकी शुरुआत चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच की कार्यवाही के सीधा प्रसारण से होगी। शुरुआत में कुछ चुनिंदा मामलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (telecast) किया जायेगा।
रिकॉर्डिंग की नहीं होगी अनुमति
हाई कोर्ट जल्द ही दूसरे बेंच की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेगी। हाई कोर्ट के मुताबिक सीधा प्रसारण से संबंधित कंटेंट केवल सूचना के लिए होंगे और वो कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में नहीं माने जाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही के सीधा प्रसारण को कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया प्लेटफार्म या मीडियाकर्मी रिकॉर्डिंग (Recording) नहीं कर सकते हैं।
पेपरलेस कार्यवाही
दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाही पूरे तरीके से पेपरलेस है। इसकी सुनवाई हाइब्रिड तरीके से यानी वीडियो कांफ्रेंसिंग और फिजिकल दोनों मोड से एक साथ होती है। कोर्ट में अर्जी, जवाब या दस्तावेज भी ऑनलाइन दाखिल किए जाते हैं।
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