दिल्ली (Delhi) की एक्साइज पॉलिसी (Excise Policy) के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जेल (Jail) में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) इस मामले की जांच कर रहा है। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) सोमवार (3 जून) को दोपहर 2.30 बजे सिसोदिया के जमानत आदेश पर अपना फैसला सुनाएगा। वहीं, अदालत आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पूर्व संचार निदेशक विजय नागर, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू बिनॉय की जमानत याचिकाओं पर भी आदेश जारी करने वाली है। गौरतलब हो कि शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया काफी समय से जेल में बंद हैं।
ये सभी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया। घोटाले में कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने 30 मई को उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी। प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है।
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