Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 14 अगस्त (बुधवार) को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम की याचिका पर सुनवाई की। यह सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले के बाद हुई है।
इसके अलावा, शीर्ष अदालत केजरीवाल की जमानत के लिए अलग से दायर याचिका पर भी विचार करेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी।
The Supreme Court on Wednesday (August 14) issued notice on the petition filed by Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal’s seeking bail in the case registered by the Central Bureau of Investigation in connection with the Delhi Liquor Policy case.… pic.twitter.com/yZqoADUEXG
— Live Law (@LiveLawIndia) August 14, 2024
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हाईकोर्ट के फैसले ने गिरफ्तारी को बरकरार रखा
5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा, सीबीआई की कार्रवाई में दुर्भावना के दावों को खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गवाहों पर केजरीवाल के प्रभाव के कारण उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई, जिसके बाद महत्वपूर्ण गवाही हुई। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के जरिए नियमित जमानत लेने की सलाह दी।
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केस की पृष्ठभूमि
आबकारी नीति, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जांच के आदेश के बाद 2022 में रद्द कर दिया गया था, विवाद के केंद्र में रही है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों का आरोप है कि नीति के संशोधन और क्रियान्वयन के दौरान अनियमितताएं और अनुचित लाभ दिए गए। कानूनी लड़ाई में अगले कदम तय करने के लिए 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम होगी।
यह वीडियो भी देखें-
https://youtu.be/H3Qc_AjQmgk?si=QN_QLXe9vqyD4RrU
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