Delhi Liquor Scam Case: बीआरएस नेता के. कविता को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

इससे पहले 3 जून को दिल्ली की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

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Delhi Liquor Scam Case: भारतीय राष्ट्र समिति (Bharatiya Rashtra Samiti) की नेता के. कविता (K. Kavitha) को एक और झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई (सोमवार) को सीबीआई द्वारा दायर आबकारी नीति मामले (Delhi Liquor Scam Case) और ईडी (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में उनकी जमानत याचिका खारिज (bail plea rejected) कर दी। उच्च न्यायालय का यह फैसला उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होने से दो दिन पहले आया है।

इससे पहले 3 जून को दिल्ली की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

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साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य
ईडी ने उन पर ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत देने का आरोप है। लाइसेंस 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति के हिस्से के रूप में जारी किए गए थे। एजेंसी ने पहले कहा था कि कविता “दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी थी”।

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आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर
आबकारी मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। 29 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले के संबंध में कविता और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की पूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान लिया। कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। बाद में, सीबीआई ने 7 जून को उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश
गौरतलब है कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति ने गुटबाजी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

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