Delhi-NCR: दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (air pollution) के “गंभीर” स्तर (severe level) के कारण दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण-रोधी उपायों (anti-pollution measures) के लिए GRAP स्टेज 4 (GRAP stage 4) को लागू करना शुरू कर दिया गया है।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई, 18 नवंबर (सोमवार) सुबह 6 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 481 दर्ज किया गया, जिससे यह “गंभीर प्लस” श्रेणी में आ गई।
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GRAP चरण 4: दिल्ली में किन चीजों पर प्रतिबंधित है?
GRAP चरण 4 के तहत, उत्सर्जन को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं:
- दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहन (बीएस-IV या उससे नीचे) प्रतिबंधित हैं, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक सामान ले जा रहे हैं।
- दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध है, जब तक कि वे सीएनजी, बीएस-VI डीजल जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग न करें या इलेक्ट्रिक वाहन न हों।
- गैर-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जब तक कि वे एलएनजी, सीएनजी या बीएस-VI डीजल पर न चलें।
- स्कूलों और कार्यस्थलों को भी समायोजन का सामना करना पड़ रहा है। CAQM पैनल ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
- एनसीआर में कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की सलाह दी गई है, जबकि शेष कार्यबल घर से काम करेगा।
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AQI 401 से 450 के बीच
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, 40 में से 34 निगरानी स्टेशनों से प्राप्त दिल्ली के AQI रीडिंग से पता चलता है कि 32 स्टेशनों ने 400 से ऊपर “गंभीर” स्तर की सूचना दी। 401 से 450 के बीच के AQI को “गंभीर” माना जाता है, जबकि 450 से ऊपर के स्तर को “गंभीर प्लस” माना जाता है, जो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम और पहले से मौजूद बीमारियों वाले लोगों के लिए गंभीर प्रभाव पैदा करता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, रविवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में वाहनों का योगदान 15.8 प्रतिशत था।
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PM2.5 प्रमुख प्रदूषक
शनिवार को पराली जलाना एक महत्वपूर्ण कारक रहा, जो कुल प्रदूषण का 25 प्रतिशत था। PM2.5 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है, जिसके कण इतने छोटे हैं कि वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को बड़ा खतरा हो सकता है।
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केंद्रीय प्रदूषण पैनल
बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार, 18 नवंबर से ग्रैप-4 (GRAP-4 ) लागू होने जा रहा है। इसी वजह से राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छेड़ सभी के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। अगले आदेश तक सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण पैनल द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कक्षा नौ तक के सभी स्कूलों को बंद करने तथा कक्षाओं को ऑनलाइन तौर पर चलाए जाने की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने की है। हालांकि, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भौतिक कक्षाओं में उपस्थित होना होगा।
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ऑनलाइन कक्षाएं संचालित
मुख्यमंत्री आतिशा ने एक्स पर लिखा, “कल से GRAP-4 लागू होने के बाद, 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर, सभी विद्यार्थियों के लिए भौतिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। सभी स्कूल आगे के आदेश तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे।” दरअसल, राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार “गंभीर” श्रेणी में बनी हुई है, जिसके कारण अधिकारियों ने कड़े प्रदूषण विरोधी उपाय लागू किए हैं। दिल्ली-NCR क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण सोमवार सुबह से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लिया गया है।
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