Delhi-Padgha ISIS Module: भारत (India) में आईएसआईएस नेटवर्क (ISIS network) को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) (एनआईए) ने 21 मार्च (गुरुवार) को साजिश में शामिल तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल किया, जिसमें भर्ती, विस्फोटकों और आईईडी का निर्माण (IED manufacturing) और अपने बोरीवली-पडघा (Borivali-Padgha) के माध्यम से वैश्विक आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाना शामिल था।
आरोपियों की पहचान इलाहाबाद/प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के मोहम्मद रिजवान अशरफ, देहरादून (उत्तराखंड) के मोहम्मद अरशद वारसी और हजारीबाग (झारखंड) के मोहम्मद शाहनवाज आलम के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन के भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
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बोरीवली-पद्घा आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल
बोरीवली-पद्घा आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले (एनआईए आरसी-29/2023/एनआईए/डीएलआई) की जांच के दौरान, एजेंसी ने ‘वॉयस ऑफ’ जैसी प्रचार पत्रिकाओं के साथ-साथ विस्फोटकों के निर्माण और आईईडी के निर्माण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी। हिंद’, ‘रुमिया’, ‘खिलाफत’, ‘दबिक’ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) द्वारा प्रकाशित। जांच से पता चला कि वे आईईडी के निर्माण से संबंधित डिजिटल फाइलें अपने संपर्कों के साथ साझा कर रहे थे। उन्हें आईएसआईएस गतिविधियों को आगे बढ़ाने और इसकी चरमपंथी और हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अपनी आतंकी योजनाओं और डिजाइनों के लिए सक्रिय रूप से धन जुटाते हुए भी पाया गया।
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आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की तैयारी
एनआईए की जांच में आगे पता चला कि आरोपियों ने संगठन में कमजोर युवाओं की भर्ती सहित आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की तैयारी की थी। आरोपी मोहम्मद अशरफ ने एक अन्य गिरफ्तार आरोपी साकिब नाचन उर्फ अमीर-ए-हिंद से ‘बायथ’ (निष्ठा की प्रतिज्ञा) ली थी। बदले में, अशरफ ने लोगों के बीच आतंक फैलाने की एक बड़ी साजिश के तहत अन्य आरोपियों को ‘बायथ’ दी थी। सभी आरोपियों ने भारत की सुरक्षा, इसके धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और संस्कृति और शासन की लोकतांत्रिक प्रणालियों को खतरे में डालने की साजिश रची थी।
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विदेशी-आधारित संचालक
एनआईए विशेष अदालत, पटियाला हाउस, नई दिल्ली के समक्ष आज दायर आरोपपत्र में आईएसआईएस/आईएस के विदेशी-आधारित संचालकों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संलिप्तता का खुलासा किया गया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, यूए(पी) एक्ट, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। एनआईए द्वारा 6 नवंबर, 2023 को शाहनवाज आलम और अन्य के खिलाफ उनके आईएसआईएस आकाओं के निर्देश पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।
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