Delhi Politices: दिल्ली की अदालत ने आतिशी को समन जारी किया; ‘यह उनकी गिरफ्तारी की चाल है’- सीएम केजरीवाल

कपूर पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है।

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Delhi Politices: दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई (मंगलवार) को दिल्ली की मंत्री आतिशी (Atishi) को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (भाजपा) के नेता प्रवीण शंकर कपूर (Praveen Shankar Kapoor) द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले (Criminal defamation cases) में समन जारी किया।

कपूर पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह वरिष्ठ मंत्री को गिरफ्तार करने की चाल है।

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व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) तान्या बामनियाल ने 29 जून को आतिशी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से इनकार कर दिया, जिनका नाम कपूर की शिकायत में भी था। अदालत ने कहा कि शिकायत में केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने नहीं आया है।

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शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि कथित आरोपी नंबर 1 (आतिशी) ने अपने बोले गए शब्दों और पढ़े जाने वाले शब्दों के माध्यम से अपमानजनक आरोप लगाए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया समाज के सही सोच वाले सदस्यों के बीच शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा कम हुई है और शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा किया गया है। जबकि, कथित आरोपी नंबर 2 (केजरीवाल) के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होता है।”

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राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार
कपूर ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि आप नेता खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली आबकारी नीति की जांच में पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप निराधार आरोप लगा रही है कि भाजपा दिल्ली के विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए रिश्वत की पेशकश कर रही है।

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आतिशी ने फिर से पोस्ट किया
कपूर ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने 24 जनवरी को एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया था, जिसे आतिशी ने फिर से पोस्ट किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इसे दोहराया। अदालत ने आदेश में कहा, “कथित आरोपी नंबर 1 [आतिशी] के ‘एक्स’ हैंडल पर प्रकाशित/पोस्ट किए गए बयान और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई बातें…इस अदालत के विचार में पूरी तरह से मानहानिकारक बयानों का उदाहरण हैं।”

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद
अदालत ने कहा कि केजरीवाल द्वारा अपने ट्वीट में इस्तेमाल किए गए शब्द अस्पष्ट हैं और किसी पहचान योग्य व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह भी कहा गया कि यह आरोप नहीं लगाया गया है कि केजरीवाल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे या यह अपमानजनक पोस्ट उनकी व्यक्तिगत क्षमता में पोस्ट की गई थी। अदालत ने मामले को 29 जून को सूचीबद्ध किया है जब आतिशी को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा गया है।

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