Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। गुरुवार (28 नवंबर) को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि फिलहाल दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप IV उपाय (Grap IV) (स्कूलों को छोड़कर) सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे।
कोर्ट ने घोषणा की कि मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी, हालांकि तब तक उसने CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को बैठक करने और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देने का आदेश दिया।
Supreme Court while hearing air pollution case takes into note of a news report that stubble burning was being allowed by officials in Punjab after 4 pm to avoid satellite detection and says that if the report is correct it is serious.
Supreme Court says state authorities cannot…
— ANI (@ANI) November 28, 2024
यह भी पढ़ें- Border-Gavaskar Trophy: दूसरे टेस्ट के लिए इस अनकैप्ड ऑलराउंडर की ऑस्ट्रेलियाई टीम में एंट्री
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें अधिकारियों द्वारा किसानों को शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने के बारे में शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “अगर यह सच है तो यह गंभीर है। राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए कहना चाहिए।”
यह भी पढ़ें- Prashant Vihar blast: सफेद पाउडर से स्कूटर तक, जानें विस्फोट स्थल पर पुलिस को क्या मिला
CAQM की कार्रवाई
इसके अलावा, बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में CAQM की कार्रवाई के बारे में, दिल्ली प्रदूषण प्रबंधन बोर्ड ने बताया कि CAQM ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, यातायात के विशेष आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, आयुक्त एमसीडी को नोटिस जारी किया है और ट्रकों के प्रवेश के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community