सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष 20 अप्रैल को इस मामले को मेंशन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया दो बजे दिन में शुरू होने वाली थी लेकिन ये सुबह नौ बजे ही शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए औपचारिक याचिका दायर कर दी गई है। उसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने और याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।
ये भी पढ़ें – कवि कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस, नाराज विश्वास ने ट्वीट कर दी यह चेतावनी
हनुमान जयंती पर हुई थी हिंसा
बता दें कि पिछले 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें 27 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।