दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 10 मई को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नोटिस (Notice) जारी किया था। नोटिस में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के उनके आने से छात्रावास (Hostel) में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को भी खतरा है। राहुल पिछले हफ्ते डीयू के पीजी मेन्स हॉस्टल (PG Mens Hostel) पहुंचे थे। यहां उन्होंने करीब एक घंटा बिताया। इस दौरान उन्होंने छात्रों (Students) से बातचीत की और मेस में भोजन भी किया।
डीयू पीजी मेन्स प्रोवोस्ट द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि हॉस्टल नियम 15.13 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति छात्रावास परिसर में पढ़ाई और निवास से संबंधित गतिविधियों के अलावा किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। 5 मई को राहुल के साथ कई लोग छात्रावास परिसर में आए। सभी ने मैस में करीब एक घंटा बिताया।
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पता चला कि उनके साथ गए लोग हॉस्टल के रहने वाले नहीं थे। उनका दौरा अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के था। इसकी सूचना छात्रावास प्रशासन और स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई। छात्रावास में किसी भी आगंतुक को केवल निवासी या प्रशासन के सदस्य से मिलने की अनुमति है। छात्रावास के किसी भी निवासी से उनकी यात्रा के बारे में अधिकारियों को कोई पूर्व अनुमति या सूचना नहीं दी गई थी।
यह अनुशासन की बात है
प्रॉक्टर को जब दौरे की सूचना मिली तब वे मौके पर पहुंचीं। उनके दौरे के बाद छात्रावास की प्रबंधन समिति ने छह मई को डीन स्टूडेंट वेलफेयर और प्रॉक्टर की मौजूदगी में आपात बैठक बुलाई थी। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जेड प्लस राष्ट्रीय पार्टी के नेता का ऐसा आचरण गरिमा से परे था। उसका तीन वाहनों से छात्रावास में प्रवेश करना छात्रावास के नियम 15.11.2 का उल्लंघन है। उन्हें छात्रावास के छात्रों, कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। डीयू के अधिकारी ने कहा कि यह अनुशासन का मामला है।
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