Delhi Waqf Board Case: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने 11 मार्च (सोमवार) को आप विधायक (AAP MLA) अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) द्वारा कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, “इस स्तर पर अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।” आदेश की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है। ओखला विधायक ने मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए उनकी याचिका के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही थी, यहां एक ट्रायल कोर्ट ने 1 मार्च को इसे खारिज कर दिया था।
MLAs Not Above Law, Cooperating With Investigation Also Public Service: Delhi High Court Denies Pre-Arrest Bail To AAP’s Amanatullah Khan | @nupur_0111 @KhanAmanatullah @dir_ed https://t.co/1KYMlKoiRD
— Live Law (@LiveLawIndia) March 11, 2024
जांच एजेंसी को जानकारी देने से इनकार
अदालत ने कहा, “जांच एजेंसी के समन की बार-बार अवज्ञा करना जांच में बाधा डालने के बराबर है। जांच में बाधा डालना न्याय प्रशासन में बाधा डालने के बराबर है और अगर इसे जारी रखने की अनुमति दी गई, तो इससे आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास कम हो जाएगा जिससे अराजकता फैल जाएगी।” अदालत ने कहा कि कानूनी तौर पर मांगे जाने पर जांच एजेंसी को सहायता या जानकारी देने से इनकार करना और ऐसा करने के लिए बाध्य होने के बावजूद उसके सामने पेश होने से इनकार करना कानून प्रवर्तन एजेंसी में बाधा डालने के समान है।
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वक्फ बोर्ड में अवैध भर्ती
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उगाजर हुआ है। ईडी, जिसने पहले विधायक के परिसरों पर छापेमारी की थी, ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से “अपराध की बड़ी रकम” नकद में अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।
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