क्या थम जाएगा बुलडोजर का पहिया? सर्वोच्च न्यायायलय में याचिका दायर कर की गई ये मांग

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जहांगीरपुरी और सरोजिनी नगर में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा रखी है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन में है।

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सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा में हुई बुलडोजर कार्रवाई की जांच की मांग की गई है। याचिका में बुलडोजर कार्रवाई की एसआईटी जांच की मांग की गई है।

 खुद को प्रशासन की मनमानी से पीड़ित बताने वाली रजिया, हिदायतुल्ला और मुस्तकीन समेत छह लोगों ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई मनमाना और गैरकानूनी है। याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने और आगे ऐसी कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जहांगीरपुर और सरोजिनी नगर में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा रखी है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण और घरों पर बुलडोजर चलाने का अभियान चलाया है।

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