देश के कुछ कार्पोरेट कंपनियों में सप्ताह में एक दिन छोड़कर बाकी के छह दिन फॉर्मल परिधान पहनना अनिवार्य है। लेकिन अब ये नियम महाराष्ट्र के मंत्रालय में भी लागू किया गया है। मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों पर यह नियम लागू किया गया है। इन्हें जिन्स और टी शर्ट पहनकर मंत्रालय में आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
क्यों लागू किया गया यह नियम?
मंत्रालय में राज्य भर के अलग-अलग क्षेत्र के लोग अपने-अपने काम को लेकर आते हैं। इनके साथ ही सांसद, विधायक और निजी क्षेत्रों के बड़े अधिकारी-कर्मचारी भी यहां आते हैं। इस हालत में मंत्रालय के अधिकारी -कर्मचारियों की वेशभूषा और व्यक्तित्व काफी महत्वपूर्ण होता है। उनसे मिलने के बाद लोगों के दिमाग में विशेष छवि बनती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई अधिकारी-कर्मचारी व्यवस्थित परिधान नहीं पहनते। इस वजह से लोगों में उनके साथ ही मंत्रालय की भी छवि खराब होती है।
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महिलाओं के लिए ड्रेस कोड
मंत्रालय के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के परिधान व्यवस्थित होने चाहिए। महिला कर्मचारियों को साड़ी, सलवार, चुड़ीदार पजामा- कुर्ता, ट्राउजर्स पैंट और कुर्ता या शर्ट के साथ ही जरुरत के हिसाब से दुपट्टा लेना जरुरी है।
पुरुषों के लिए ड्रेस कोड
पुरुष अधिकारी-कर्मचारियों के लिए शर्ट-पैंट और ट्राउजर्स जरुरी है। रंगीन और भड़कदार कपड़े के साथ ही जिंस और टी-शर्ट पहनने की मनाही है। खादी को प्रोत्साहन देने के लिए हफ्ते में एक दिन या शुक्रवार को खादी के परिधान पहनने का निर्देश दिया गया है। महिला अधिकारियों-कर्मचारियों को जूता, सैंडल या चप्पल पहनना जरुरी है। पुरुषों के लिए जूता या सैंडल पहनना जरुरी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों को भी गले में आई कार्ड पहनना अनिवार्य है।