कुख्यात ड्रग माफिया ललित पाटिल को शुक्रवार को पुणे जिला कोर्ट ने 14 दिनों तक न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है जबकि उसके चार साथियों को कोर्ट ने 29 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।
ड्रग मामले में गिरफ्तार ललित पाटिल और उसके साथी भूषण पाटिल, अरविंद लोहार, हरीश पंत, इमरान शेख की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज पुणे जिला कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने ललित पाटिल की कस्टडी की मांग नहीं की जबकि भूषण पाटिल, अरविंद लोहार, हरीश पंत और इमरान शेख पर जांच में सहयोग न करने की जानकारी कोर्ट को दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अब तक की जांच में कुछ बातें सामने आई है, इसलिए चारों की पुलिस कस्टडी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने भूषण पाटिल सहित चारों को पुलिस कस्टडी 29 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसके बाद ड्रग माफिया ललित पाटिल को 14 दिनों तक न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश भी जारी किया है।
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ललित पाटिल पुणे स्थित ससून अस्पताल से फरार हो गया था
उल्लेखनीय है कि ललित पाटिल पुणे स्थित ससून अस्पताल से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने ललित पाटिल को चेन्नई के एक होटल से गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने नासिक में छापा मारकर करोड़ों रुपये की एमडी ड्रग बरामद किया था और अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था। अब तक छानबीन में पता चला है कि आरोपित 2020 इब्राहिम शेख नामक ड्रग माफिया के संपर्क में है, इसलिए पुलिस ड्रग माफिया इब्राहिम शेख के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही ड्रग माफिया ललित पाटिल के ससून अस्पताल से फरार होने के मामले में पुलिस ने ससून के 17 कर्मचारियों से पूछताछ की है। स्टाफ में आठ महिला नर्स, पांच वार्ड बॉय और चार चपरासी शामिल थे। पुलिस की गहन छानबीन जारी है।