अवैध खनन प्रकरण: सीएम की पासबुक आरोपी के घर से मिली, क्या है राज?

अवैध खनन के प्रकरण में झारखंड के मुख्यमंत्री के विरुद्ध साक्ष्य मजबूत होते जा रहे हैं।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) झारखंड में अवैध खनन मामले की लगातार जांच कर रहा है। ईडी ने विशेष अदालत को बताया है कि उसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 83.98 लाख रुपये नकद वाले चार बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जब अवैध खनन अपने चरम पर था, तो उसके बैंक खातों में बेहिसाब नकदी आ गई। ईडी ने यह भी कहा है कि इस साल आठ जुलाई को पंकज मिश्रा के परिसरों में छापेमारी के दौरान ईडी ने एक पासबुक वाला सीलबंद लिफाफा और दो हस्ताक्षरित चेकबुक बरामद किए। इसके अलावा 31 ब्लैंक चेक बरामद हुए, जो बैंक ऑफ इंडिया, साहिबगंज में गंगाप्रसाद शाखा के साथ हेमंत सोरेन के नाम पर 0004720 से सभी खाता संख्या 3422 से संबंधित हैं। ईडी ने इस बारे में कोई और टिप्पणी नहीं की है।

बैंक ने खोले राज
ईडी ने कहा कि पंकज मिश्रा के पास 10 बैंक खाते हैं, जो नकद और अन्य माध्यमों से उच्च मूल्य जमा को दर्शाते हैं। एजेंसी ने दो सेटों में जमाओं का 11 साल का विश्लेषण प्रस्तुत किया। पहला नकद के माध्यम से जमा और दूसरा चेक और आरटीजीएस और अन्य के माध्यम से जमा। वित्त वर्ष 2012-13 से 2022-23 की अवधि को कवर किया गया है। विभिन्न स्रोतों से नकद जमा के माध्यम से पंकज मिश्रा को 1.60 करोड़ रुपये मिले और नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उन्हें 8.51 करोड़ रुपए मिले। इस प्रकार 10 वर्षों में उन्हें इस तरह के जमा के माध्यम से 10 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए। दो वित्तीय वर्षों 2021-22 और 2022-23 में पंकज मिश्रा के बैंक खातों में नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बहुत अधिक रुपये जमा किए गए थे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उनके एचडीएफसी (एसी नंबर 50200062737102), बैंक ऑफ इंडिया की तिरुपति शाखा (एसी नंबर 4648201100000160) और इंडियन ओवरसीज बैंक खाते (एसी नंबर 23420100000444) में 45882780 (4.58 करोड़ रुपये) जमा किए गए। अगले वित्तीय वर्ष में कुल दो जमा 15307340 रुपये (लगभग 1.53 करोड़ रुपये) उनके दो बैंक खातों बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी में थे।

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इंकम टैक्स रिटर्न में अंतर
ईडी ने पंकज मिश्रा के वित्त वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के आयकर रिटर्न और उनके द्वारा अपने आईटीआर में घोषित सकल प्राप्तियों को संलग्न किया है। एजेंसी ने कहा कि उसे जो पैसा मिला और जो उसने अपने आईटीआर में घोषित किया, उसके बीच बड़ा अंतर है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी पंकज मिश्रा ने खनन की अनुमति देने के लिए 15 लाख की उगाही की थी।

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