पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 24 मार्च को केंद्रीय एजेंसी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आगामी 29 मार्च यानी को उन्हें दिल्ली के निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। इसके पहले 21 मार्च को भी उनसे करीब आठ घंटे तक पूछताछ हुई थी।
सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय एजेंसी के पास मौजूद साक्ष्यों और अभिषेक के बयान में विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कोयला तस्करी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा।
पिछले साल भी की गई थी पूछताछ
पिछले साल सितंबर महीने में भी अभिषेक बनर्जी से इस बाबत पूछताछ हुई थी। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक और उनकी पत्नी रूजीरा बनर्जी पर कोयला तस्करी के जरिए हासिल होने वाले रुपये का बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए लेने के आरोप लगे हैं।
यह है आरोप
दावा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा बनर्जी के बैंकॉक स्थिति अकाउंट के जरिए रुपये का लेन-देन हुआ है। कोयला तस्करी मामले के मुख्य सरगना अनुप मांझी उर्फ लाला हवाला के जरिए रुपये पहुंचाता रहा है। इसके पहले जब ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था तो उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के समन को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन न्यायालय ने गत 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
2020 में दर्ज किया गया है मामला
इस मामले में 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आसनसोल और उसके आसपास के कनुस्तोरिया तथा काजोरा इलाके के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के खदानों से अरबों रुपये के कोयले का गैर कानूनी खनन और तस्करी किया गया है। इसके अलावा आरोप है कि सीमा पार गौ तस्करी से होने वाली वित्तीय लाभ का हिस्सा भी कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के पास पहुंचता रहा है।