Supreme Court: प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के बिना नदियों की सफाई के प्रयास व्यर्थ, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को दिया यह निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि जिन क्षेत्रों को ऐसे प्रदूषणकारी उत्पादों से मुक्त रखा जाना है, वहां प्लास्टिक का व्यापक उपयोग हो रहा है।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए बड़ा दखल दिया है। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने पर्यावरण की अनियंत्रित क्षति पर चिंता जताते हुए नदियों के कचरे को गंभीर पर्यावरणीय गिरावट बताते हुए इस मुद्दे से तत्काल निपटने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में नदियों के प्रदूषण को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

नदियों को किया जाये प्लास्टिक कचरे से मुक्त
एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नदियों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया जाए, क्योंकि जब तक नदियों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक सफाई के प्रयास भ्रामक और निरर्थक हैं।

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प्लास्टिक का व्यापक इस्तेमाल
कोर्ट ने कहा कि मामले में विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि जिन क्षेत्रों को ऐसे प्रदूषणकारी उत्पादों से मुक्त रखा जाना है, वहां प्लास्टिक का व्यापक उपयोग हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक डंपिंग से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और देश में नदियों के किनारों और जल निकायों में जलीय जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है।

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