Haryana Government: शंभू बॉर्डर से नहीं हटाई जाएगी आठ लेयर की सुरक्षा दीवार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सोमवार को भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को भी बैरिकेड हटाने के निर्देश नहीं दिए गए हैं।

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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) से 8 लेयर सुरक्षा दीवार (Security Wall) हटाने को कहा था। इसके लिए हाई कोर्ट ने 7 दोनों का समय हरियाणा सरकार (Haryana Government) को दिया था। जिनकी समय सीमा आज समाप्त हो रही है। हरियाणा हाई कोर्ट ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का इंतजार कर रही है।

किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर करेगी धरना प्रदर्शन
हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने 17 जुलाई और 18 जुलाई को अंबाला के जिलाधिकारी और एसपी कार्यालय का धेराव करने का ऐलान किया है। किसान यूनियन आज चंडीगढ़ में अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। किसान संगठन हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सोमवार को भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को भी बैरिकेड हटाने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के तहत सड़क या किसी भी स्थान पर घेर सभा जुलूस के लिए संबंधित पुलिस थाना को लिखित में सूचना देनी होती है।

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