Electoral bonds: चुनावी बांड (Electoral bonds) से संबंधित दानदाता विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच न्यायाधीशों की पीठ 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (state Bank of India) की याचिका पर सुनवाई (petition hearing) करने वाली है। यह याचिका चुनावी बांड और राजनीतिक फंडिंग (political funding) में पारदर्शिता को लेकर गरमागरम बहस के बीच आई है।
चुनावी बांड गहन जांच का विषय रहे हैं, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। इस मुद्दे ने व्यापक बहस और कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने और मामले को संबोधित करने के लिए प्रेरित किया गया है।
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मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सुनवाई का नेतृत्व करेंगे
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ पीठ की अध्यक्षता करेंगे क्योंकि यह चुनावी बांड विवरण प्रकट करने के लिए विस्तारित समयसीमा के लिए एसबीआई की याचिका पर विचार-विमर्श करेगा। इसके अतिरिक्त, अदालत एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बैंक ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को योगदान विवरण जमा करने के अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना की।
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चुनावी बांड पर ऐतिहासिक फैसला
आगामी सुनवाई 15 फरवरी को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बाद हो रही है। अदालत ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक माना, 13 मार्च तक चुनाव आयोग को दानकर्ता की जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया। फैसले ने इसे तत्काल बंद करने का भी आदेश दिया। गुमनाम राजनीतिक फंडिंग योजना का.
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विस्तार के लिए एसबीआई का अनुरोध
चुनावी बांड योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान एसबीआई ने 4 मार्च को आवेदन किया था और बांड विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। बैंक ने विस्तार अनुरोध के कारणों के रूप में विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की जटिलता और क्रॉस-रेफरेंसिंग डेटा की समय लेने वाली प्रकृति का हवाला दिया।
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