वसूली मामलाः पूर्व गृहमंत्री देशमुख अभी जेल में ही रहेंगे, इस तिथि तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी आज खत्म हो रही थी, इसीलिए ईडी ने उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया।

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महाराष्ट्र के बहुचर्चित वसूली घोटाला मामले में मंगलवार को विशेष कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी 27 सितंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ की रंगदारी के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। तब से अनिल देशमुख मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं।

अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी आज खत्म हो रही थी, इसीलिए ईडी ने उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया। इस मामले में आज कोर्ट ने अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

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दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर मुंबई के बड़े डांस बार और रेस्टोरेंट मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने इस संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा था। विपक्ष के बढ़ते दबाव के चलते देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देशमुख के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की गई है।

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