दिल्ली (Delhi) के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ होर्डिंग (Hoardings) लगाकर सार्वजनिक धन (Public Money) के दुरुपयोग मामले (Misuse Case) में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने प्राथमिक की दर्ज की है। दिल्ली की अदालत ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर प्राथमिक करने का निर्देश दिया था। मामले में पूर्व विधायक गुलाब सिंह और तत्कालीन द्वारका वार्ड से पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी प्राथमिक की दर्ज की गई है।
शिवकुमार सक्सेना नामक व्यक्ति ने अदालत में अपने शिकायत में कहा की द्वारका साउथ में 15 नवंबर 2019 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में एसएचओ ने 2022 में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके कहा कि मौके पर कोई होर्डिंग नहीं है और इस पर संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।दक्षिण पश्चिम द्वारका कोर्ट ने 15 सितंबर 2022 को यह कहते हुए आवेदन रद्द कर दिया था कि मामले में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।
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एमपी एमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान
शिकायतकर्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर पुनरीक्षण याचिका पर जनवरी 2025 में अदालत ने इस आदेश को रद्द करके मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई कर रही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष दिल्ली पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश की।
इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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