कर्नाटक कांग्रेस (Karnataka Congress) के प्रदेश अध्यक्ष और उप-मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar) को बड़ा झटका लगा है। लोकायुक्त पुलिस (Lokayukta Police) ने अवैध (Illegal) तरीके से संपत्ति अर्जित (Property Acquired) करने के मामले में शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है। लोकायुक्त ने मामले की दोबारा जांच सीबीआई (CBI) से कराने की पहल की है।
लोकायुक्त पुलिस ने सीबीआई को पत्र लिखकर मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों ने अभी तक लोकायुक्त को कोई दस्तावेज नहीं दिया है। इसके अलावा, सीबीआई अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जांच पूरी हो गई है। इस मामले में दलील दी गई है कि जांच की इजाजत वापस लेना उचित नहीं है।
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लोकायुक्त पुलिस ने डेढ़ माह बाद एफआईआर दर्ज की
सरकार ने शिवकुमार की जांच के लिए सीबीआई को दी गई पूर्व अनुमति वापस ले ली थी। इस पृष्ठभूमि का मामला लोकायुक्त को भेजा गया था। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर को लोकायुक्त डीजीपी को पत्र लिखकर शिवकुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब डेढ़ महीने बाद लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी
लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई द्वारा मामले के दस्तावेजों को स्थानांतरित किए बिना, हम अभी कुछ बुनियादी जांच को छोड़कर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके निर्देशानुसार ही काम करेंगे।
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