हिंदू टास्क फोर्स (Hindu Task Force) के संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल (Khush Khandelwal) द्वारा एनसीपी (एस.पी) विधायक जितेंद्र आव्हाड (MLA Jitendra Awhad) के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका (Criminal Petition) को स्वीकार करते हुए, ठाणे न्यायिक मजिस्ट्रेट (Thane Judicial Magistrate) महिमा सैनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के निर्देशानुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद 03.02.2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें भायंदर पुलिस स्टेशन (Bhayander Police Station) को आव्हाड के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए और 505 (2) के तहत एफआईआर दर्ज (FIR Lodged) करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया।
वर्ष अगस्त, 2018 में मुंबई एटीएस ने नालासोपारा से गौरक्षक वैभव राउत को गिरफ्तार कर वहां से देशी बॉम्ब बरामद किए थे। इस मामले की जांच जारी होने के दौरान एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक वीडियो बनाकर बिना किसी सबूत के दो समाज में द्वेष पैदा करने के उद्देश्य से आपराधिक बयान दिया था की वैभव राउत मराठा मोर्चा में बॉम्ब फोड़ने वाला था। जबकि एटीएस ने नाही जांच के दौरान और नाही चार्ज शीट में कही भी यह दावा किया था की वैभव राउत मराठा मोर्चा में बॉम्ब फोड़ने वाला था। जिस समय आव्हाड ने यह बयान दिया, उस समय महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में थी।
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तब खंडेलवाल ने भायंदर पुलिस स्टेशन में जितेंद्र आव्हाड के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153(A) व 505 (2) के तहत दो समाज में द्वेष पैदा करने के अपराध में शिकायत प्रेषित की थी। किंतु भायंदर पुलिस स्टेशन ने खंडेलवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किया था। तत्पश्चात खंडेलवाल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट 5वें न्यायालय, ठाणे में फौजदारी केस दायर किया। तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 13.11.2019 में यह माना की आव्हाड द्वारा दिए बयान प्रथम दृष्टिय भारतीय दंड संहिता की धारा 153(A) व 505 (2) के तहत संघेय अपराध कारीत करता है। किंतु क्षेत्राधिकार के आधार पर मजिस्ट्रेट ने एफआईआर का निर्देश देने से मना कर दिया था। तब खंडेलवाल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 13.11.2019 को मुंबई उच्च न्यायालय में फौजदारी याचिका क्र. 4476/2021 दायर कर चुनौती दी थी। तत्पश्चात मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.09.2024 में खंडेलवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करते हुए खंडेलवाल की जितेंद्र आव्हाड के विरुद्ध एफआईआर की मांग पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया था।
अब न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाणे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भायंदर पुलिस स्टेशन को आव्हाड के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। (FIR Against Jitendra Awhad)
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