देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीन आपराधिक कानून (Three Criminal Laws) एक जुलाई से बदल गए हैं। जिसके तहत दिल्ली (Delhi) के कमला मार्केट थाने (Kamla Market Police Station) में भारतीय न्याय संहिता 2023 (Indian Justice Code 2023) के तहत पहला मामला दर्ज (Case Registered) किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) के फुटओवर ब्रिज के नीचे बाधा उत्पन्न करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 285 (Section 285 of IPC) के तहत पहली एफआईआर दर्ज (FIR Registered) की गई है।
देर रात गश्त कर रही पुलिस टीम ने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने सड़क के बीचों-बीच ठेला लगा रखा है। वह उस पर पानी और गुटखा बेच रहा है। इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की।
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कानून के तहत दर्ज यह पहली एफआईआर
पुलिस ने ठेला लगाकर सामान बेच रहे व्यक्ति को कई बार वहां से हटने को कहा, ताकि रास्ता साफ हो जाए और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, वह पुलिसकर्मियों की बात को अनसुना करता रहा और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसका नाम-पता पूछा और नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कानून के तहत दर्ज यह पहली एफआईआर है।
लोगों को जागरूक करने का काम शुरू
सोमवार (1 जुलाई) से देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों और वकीलों के लिए नए कानून को याद रखना काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से प्रशासन लगातार पुलिसकर्मियों के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग आयोजित कर रहा है। लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। स्पेशल सीपी, छाया शर्मा ने आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गया है। आज से इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग 5 फरवरी से शुरू हुई थी।
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