उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को राहत नहीं, ‘इतने’ दिनों की न्यायिक हिरासत

सीबीआई ने 6 मार्च को न्यायालय में कहा कि फिलहाल उन्हें सिसोदिया की हिरासत की जरूरत नहीं है लेकिन 15 दिनों के बाद हम सीबीआई हिरासत की मांग कर सकती है।

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की हिरासत खत्म होने के बाद सिसोदिया को 6 मार्च को स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

15 दिन बाद हिरासत में ले सकती है सीबीआई
सीबीआई ने 6 मार्च को न्यायालय में कहा कि फिलहाल उन्हें सिसोदिया की हिरासत की जरूरत नहीं है लेकिन 15 दिनों के बाद हम सीबीआई हिरासत की मांग कर सकती है। उसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब सिसोदिया को 20 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने 4 मार्च को सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले 27 फरवरी को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था। सिसोदिया को सीबीआई ने करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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साजिश रचने का आरोप
सीबीआई के अनुसार दिल्ली के आबकारी मंत्री के नाते सिसोदिया ने मंत्री समूह का नेतृत्व किया था। थोक बिक्री के माडल पर कोई चर्चा नहीं हुई। सीबीआई ने कहा था कि ये पूरा मामला लाभ कमाने का है। थोक बिक्री में लाभ का मार्जिन 5 फीसदी से अचानक 12 फीसदी कर दिया गया। इसके लिए गोपनीय तरीके से साजिश रची गई। कोर्ट ने 4 फरवरी को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 मार्च को करने का आदेश दिया था।

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