मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा, जानें वजह

अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2018 तक हिंद महारागरीय द्वीपीय देश और पर्यटन स्थल के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें हवाला के लिए सात साल और रिश्वत लेने के लिए चार वर्ष की सजा सुनाई गई।

210

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हवाला और रिश्वत के एक मामले में स्थानीय अदालत ने 11 साल कैद की सजा के साथ पांच लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। आपराधिक अदालत ने यामीन को एक सरकारी द्वीप को लीज देने के एवज में धन लेने का दोषी पाया। यामीन 2013 से 2018 तक हिंद महारागरीय द्वीपीय देश और पर्यटन स्थल के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें हवाला के लिए सात साल और रिश्वत लेने के लिए चार वर्ष की सजा सुनाई गई।

ये भी पढ़ें- टीवी अभिनत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में शिजान खान गिरफ्तार, पुलिस ने किया ये दावा

पहले भी मिल चुकी है सजा
यह पहली बार नहीं है जब यामीन को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है। 2019 में एक अन्य मामले में उन्हें हवाला के लिए पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, दो साल बाद उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए इस फैसले को खारिज कर दिया था कि शुरुआती सुनवाई में पेश किए गए सबूतों में विसंगती थी और इससे साबित नहीं होता की यामीन ने एक मिलियन अमेरिकी डॉलर सरकारी धन निजी उपयोग में लाया था। यामीन 2018 के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह से हार गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान यामीन पर भ्रष्टाचार, मीडिया को दबाने और अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों पर अत्याचार के आरोप लगे थे।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.