अनूपशहर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत (MP-MLA Court) ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित (Guddu Pandit) को पुराने मामले में दोषी करार दिया। स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह ने गुड्डू पंडित को 14 माह कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह 12 साल पहले एक प्रत्याशी पर चुनाव (Election) नहीं लड़ने का दबाव डालने और एनकाउंटर (Encounter) करने की धमकी देने का मामला था जिसमें गुड्डू पंडित को सजा हुई है।
2011 में हलपुरा निवासी राकेश शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मैं डिबाई विधानसभा सीट से विधायक गुड्डु पंडित के खिलाफ प्रचार कर रहा हूं। यह बात गुड्डु पंडित को पसंद नहीं थी और वह नहीं चाहते थे कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूं। इसलिए, उन्होंने मुझ पर चुनाव में खड़ा न होने का दबाव डाला और उनकी मांगें नहीं मानने पर पुलिस मुठभेड़ की धमकी दी।
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राकेश शर्मा ने कर ली कॉल रिकॉर्ड
आपको बता दें कि पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने कई बार राकेश शर्मा को धमकी दी थी। उन्होंने उसे फोन करके धमकी भी दी, जिसे उसने रिकॉर्ड कर सीडी बना ली। जब राकेश शर्मा ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो उन्हें दोबारा धमकी दी गई।
कोर्ट ने सजा सुनाई
अनूपशहर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को राकेश शर्मा पर दबाव बनाने और एनकाउंटर कराने की धमकी देने का दोषी पाया और 14 महीने की सजा सुनाई। आपको बता दें कि गुड्डू पंडित डिबाई से दो बार सपा और बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं।
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