बाहुबली नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा (Vijay Mishra) को वाराणसी (Varanasi) की एक गायिका से दुष्कर्म के मामले (Rape Cases) में भदोही (Bhadohi) की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने शनिवार को 15 साल की सजा (Punishment) सुनाई। कोर्ट ने मिश्रा पर एक लाख रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। यह तीसरा मामला है जिसमें मिश्रा को सजा हुई है।
वाराणसी की एक गायिका ने भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके पुत्र विष्णु मिश्र और पौत्र विकास मिश्रा पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा पर केस दर्ज हुआ था। इस मामले के दो अन्य आरोपितों- विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु मिश्र और पौत्र विकास मिश्रा को कोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया था। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज सुबोध सिंह ने मामले के दोषी विजय मिश्रा के वकील की दलीलें सुनने के बाद 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कानून के राज में एक के बाद एक गुंडों को सजा दी जा रही है
कोर्ट के फैसले के बाद भदोही के पूर्व सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य गोरखनाथ पांडेय ने पत्रकारों से कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जिस तरह का आतंक तीन दशक से भदोही में विजय मिश्रा का कायम था वह अब खत्म हो चुका है। इसके लिए कानून का राज स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए पूर्व सांसद ने उन्हें साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि कानून के राज में एक के बाद एक गुंडों को सजा हो रही है और इनका आतंक खत्म होने से लोग एक साथ होली और दीपावली मना रहे हैं। पांडेय ने कहा कि अभी उनके सगे छोटे भाई रामेश्वर हत्याकांड में भी विजय मिश्रा आरोपित हैं। मामला हाई कोर्ट में लंबित है। जल्द ही इस पर भी फैसला आने की उम्मीद है।
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