दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपित और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
संजय पांडे न्यायिक हिरासत में हैं। 2 अगस्त को कोर्ट ने पांडे को 16 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इस मामले में ईडी ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है।
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सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे। संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा रामकृष्णा की मदद करने के लिए एमटीएनएल की फोन लाइन टेप की थी।
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